जिले भर में छह पैक्स करेंगे धान का उठाव
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Jan 2020 11:19 PM (IST)
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रामगढ़ : राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर जिले में धान की अधिप्राप्ति को लेकर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा पैक्स संचालकों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन व दिये गये लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति का निर्देश दिया है. जिले भर में धान की अधिप्राप्ति के लिये छह पैक्सों का […]
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रामगढ़ : राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर जिले में धान की अधिप्राप्ति को लेकर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा पैक्स संचालकों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन व दिये गये लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति का निर्देश दिया है. जिले भर में धान की अधिप्राप्ति के लिये छह पैक्सों का चयन किया गया है.
जिन पैक्सों का चयन किया गया है उसमें रामगढ़ प्रखंड के मुर्रामकला पैक्स, मांडू प्रखंड के करमा दक्षिणी पैक्स, पतरातू प्रखंड के पालू पैक्स, गोला प्रखंड के गोला पैक्स, दुलमी प्रखंड के दुलमी पैक्स तथा चितरपुर प्रखंड के मायल पैक्स शामिल है.
सभी पैक्स अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 40 किलो के बोरे से कम या अधिक धान किसानों से प्राप्त नहीं करेंगे. ताकि किसानों द्वारा दिये जा रहे धान में अनावश्यक कटौती नहीं किया जा सके. धान देनेवाले पंजीकृत किसानों के उनकी भूमि संबंधित विवरणी, वंशावली तथा उनके पंजीयन संख्या की सूची तिथि वार जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध पैक्स संचालक करवायेंगे.
किसानों द्वारा प्राप्त किये गये धान का भंडारण पैक्स संचालक अपने गोदाम में ही करेंगे. अन्य स्थान पर भंडारित धान मान्य नहीं होगा. तथा धान का इस भंडारण प्रकार करेंगे कि किसी भी समय औचक निरीक्षण के क्रम में बोरे की गणना की जा सकें. पैक्स संचालक द्वारा किसानों से प्राप्त किये गये धान का उठाव प्रतिदिन किया जायेगा. ताकि धान की गुणवता बनी रहे. धान के उठाव के समय राइस मिल के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
उठाव से पूर्व पैक्स में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा दूरभाष से राइस मिल को उठाव की जानकारी दी जायेगी. अगर राइस मिल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तो कर्मचारी द्वारा सत्यापित गुणवत्ता व वजन राइस मिल को मान्य होगा. पैक्स संचालक द्वारा किसानों को ऑनलाइन पावती रसीद देंगे तथा जिस पर पैक्स का मुहर व पैक्स अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा. बिना कारण के राइस मिल में धान से भरे वाहन को खड़ा रखने पर प्रतिदिन की दर से भुगतान राइस मिल को करना होगा.
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