हत्यारे को उम्र कैद की सजा

Published by :Akarsh Aniket
Published at :30 Apr 2026 10:18 PM (IST)
विज्ञापन
हत्यारे को उम्र कैद की सजा

उम्र कैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

विज्ञापन

उम्र कैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. राशि जमा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा. बता दें कि चैनपुर थाना के टेमरी के उज्ज्वल कुमार टिडू ने 23 अगस्त 2022 को मनोज यादव, प्रदीप यादव, सनोज यादव और नरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि 10 जुलाई 2022 को सभी आरोपी सुजंती देवी और आनंद मसीह टीडू को जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. घटना तालाब में मछली छोड़ने को लेकर हुई थी और आरोपी वहां जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे. 23 अगस्त 2022 को मनोज यादव ने आनंद मसीह टीडू पर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आनंद को रांची ले जाते समय कुडू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया. इस मामले में 11 गवाहों ने गवाही दी, जिनमें दो प्रत्यक्षदर्शी थे. अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिया और मनोज यादव को दोषी मानते हुए सजा दी.

विज्ञापन
Akarsh Aniket

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola