तीन वर्ष से अधिक समय से एक कार्यालय में तैनात लिपिकों का होगा स्थानांतरण

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झारखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पलामू प्रमंडल में लिपिकों के स्थानांतरण में नियमों की अनदेखी पर स्थापना समिति की बैठक फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया है.

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मेदिनीनगर (पलामू): झारखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को स्थापना समिति की बैठक दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को फिलहाल स्थगित रखने को कहा गया है. निदेशक ने कहा है कि लिपिकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में विभागीय दिशा-निर्देशों और वर्ष 2026 में जारी नियमों और ज्ञापांकों का पूरी तरह पालन किया जाना जरूरी है.

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निर्देश के अनुसार, जो लिपिक एक ही कार्यालय में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले 12 वर्षों में किसी कर्मी ने एक ही जिले में कुल आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे प्रमंडल के दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का प्रावधान है.

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नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल

प्रदीप कुमार सिंह, नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान नियमों के पालन में कमी सामने आई. अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कई लिपिक लंबे समय से पलामू जिले के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत हैं. नियमों के अनुसार ऐसे कर्मियों को दूसरे जिले में भेजा जाना था, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें फिर पलामू जिले के ही अलग-अलग कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया. इसी को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थापना समिति की प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया है.

स्थापना समिति की बैठक फिर होगी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थापना समिति की अगली बैठक में विभागीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए स्थानांतरण और पदस्थापन पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है. नीरज कुमार सिन्हा, शितलेश कुमार सिंह समेत अन्य लिपिकों के मामलों पर भी नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही निदेशक ने न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह और निर्धारित समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक रखते हुए आगे नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है.

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