मेदिनीनगर. नगर निगम प्रशासन की अनुमति के बिना शहरी क्षेत्र में होर्डिंग-बैनर लगानेवालों के खिलाफ अब विधिसम्मत कार्रवाई होगी. इसे लेकर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. निगम प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण कर वैसे होर्डिंग बैनर को चिह्नित किये गये हैं, जिसे बिना अनुमति के लगाया गया है. नगर आयुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर मंगलवार को नगर निगम के सभागार में होर्डिंग बैनर को लेकर बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता निगम के सिटी मिशन मैनेजर सतीश कुमार ने की. बैठक में कई कोचिंग सेंटर के संचालक मौजूद थे. सिटी मिशन मैनेजर सतीश कुमार ने बताया कि शहर में कई जगहों पर कोचिंग सेंटर संचालक व विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर और निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा होर्डिंग बैनर लगाया गया है, लेकिन इसे लगाने से पहले निगम प्रशासन से अनुमति नहीं ली गयी. कई लोगों ने सड़क किनारे पेड़ों, बिजली के खंभा एवं दीवारों पर होर्डिंग बैनर लगाया है. ऐसे लोगों को निगम प्रशासन ने चिह्नित कर बैठक में बुलायी थी, लेकिन कई लाेगों ने इसकी अनदेखी की है. वैसे लोगों को तीन दिनों के अंदर नोटिस भेजा जायेगा और उनसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक दो से पांच गुना जुर्माना के साथ शुल्क की राशि वसूली जायेगी. इसका उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में शामिल कोचिंग सेंटर संचालकों को निर्देश दिया गया कि शहर में जितनी संख्या में होर्डिंग बैनर उनके द्वारा लगाये गये हैं, उसका एक वर्ष का शुल्क तीन दिनों के अंदर जमा करें. नगर मिशन प्रबंधक श्री कुमार ने साफ तौर पर कहा कि प्रतिष्ठान व नर्सिंग होम के संचालक सड़क किनारे बोर्ड लगाये हैं, वे गैर कानूनी है. उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जायेगा और जुर्माना के साथ शुल्क वसूल करते हुए बोर्ड हटाया जायेगा. बैठक में लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर, अल्फा कीडस, फ्यूचर लाइब्रेरी, निप्स एकेडमी, आनंद कंप्यूटर सेंटर, कॉमर्स स्टडी सर्किल, द एकेडमी गुरू, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, एंबीशन, ब्रिलिएंट एकेडमी के प्रतिनिधि शामिल थे.
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