नामांकन में झारखंड का बना जाति प्रमाणपत्र ही मान्यपंचायत चुनाव जागरूकता शिविर 27 बीएआर 1पी जानकारी देते आरओ, एआरओ व अन्य.बरवाडीह. पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेनेवाले उम्मीदवारों के लिए झारखंड से बना जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है. जाति प्रमाण पत्र विभाजित या अविभाजित झारखंड क्षेत्र का ही बना होना चाहिए. चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो. यह बातें निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ संजय कुमार ने पंचायत चुनाव जागरूकता शिविर में कही. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का स्वजातीय से विवाह नहीं करने की स्थिति में पिता का जाति प्रमाण पत्र ही नामांकन के दौरान प्रस्तुत करना होगा. आरओ ने कहा कि वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार 10 हजार, पंसस 50 हजार, मुखिया 60 हजार व जिला परिषद डेढ़ लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं. खर्च राशि का विवरण संबंधित आरओ के पास नामांकन के दिन से ही विवरणिका में दर्ज करना होगा. उम्मीदवार नामांकन के समय सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति को अपना प्रस्तावक बना सकते हैं. 30 तारीख से होनेवाले नामांकन में उम्मीदवार अपने साथ प्रस्तावक समेत तीन आदमी को लेकर ही प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवेश कर सकता है. बीडीओ ने आदर्श आचार संहिता, प्रचार के तरीके समेत चुनाव आयोग के निर्देश की भी जानकारी दी. अंचलाधिकारी राकेश सहाय ने भी कई जानकारी दी. मौके पर बीसीओ अनुज शरण, डॉ रामाशंकर प्रसाद, जेइ संजय कुमार, मुखिया रामधनी सिंह, हुलास कुमार सिंह, सूर्यदेव सिंह, बंसत नारायण सिंह समेत कई संभावित उम्मीदवार मौजूद थे.
लेटेस्ट वीडियो
नामांकन में झारखंड का बना जाति प्रमाणपत्र ही मान्य
नामांकन में झारखंड का बना जाति प्रमाणपत्र ही मान्यपंचायत चुनाव जागरूकता शिविर 27 बीएआर 1पी जानकारी देते आरओ, एआरओ व अन्य.बरवाडीह. पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेनेवाले उम्मीदवारों के लिए झारखंड से बना जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है. जाति प्रमाण पत्र विभाजित या अविभाजित झारखंड क्षेत्र का ही बना होना चाहिए. चाहे वह […]
Modified date:
Modified date:
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
