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सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले अब जायेंगे जेल

सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले अब जायेंगे जेलकैबिनेट की बैठकअन्य महत्वपूर्ण निर्णय- आइएसएम धनबाद को जमीन अधिग्रहण के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन- कोडरमा में थर्मल पावर प्लांट के लिए 19.53 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला.- पोलिटेक्नीक में वर्ल्ड बैंक योजना के तहत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को […]

सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले अब जायेंगे जेलकैबिनेट की बैठकअन्य महत्वपूर्ण निर्णय- आइएसएम धनबाद को जमीन अधिग्रहण के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन- कोडरमा में थर्मल पावर प्लांट के लिए 19.53 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला.- पोलिटेक्नीक में वर्ल्ड बैंक योजना के तहत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अवधि विस्तार.- कर समाधान योजना में आवेदन की तिथि 31 दिसंबर 2015 तक की गयी. – सिंगल विंडो अध्यादेश को घटनोत्तर स्वीकृति.- मधुपुर-लहरजोरी पथ के लिए 38.58 करोड़.- करमटोला-साहेबंगंज बाला पोखर सड़क के लिए 70.18 करोड़.- चकरु-खेमटा सड़क के लिए 61.06 करोड़.- जादूगोड़ा-सुंदरनगर सड़क के लिए 34.40 करोड़.- चक्रधरपुर-कुचाई पथ के लिए 40.04 करोड़- बभनगामा-पत्थरगढ़ा सड़क के लिए 33.45 करोड़- शोभनपुर भट्ठा-राजगांव सड़क के लिए 60.18 करोड़. विशेष संवाददाता, रांचीसरकार की जमीन पर कब्जा करनेवालों को अब एक साल तक जेल या 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ दिया जा सकेगा. यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. इसके लिए नियम में आवश्यक संशोधन भी कर लिया गया है. अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए पहले से लागू नियम में जेल व दंड का प्रावधान नहीं था. महिला कॉलेज की व्यवस्थाकैबिनेट ने राज्य के 11 जिलों के विभिन्न कॉलेजों में महिला महाविद्यालय के रूप में वैकल्पिक तौर पर पढ़ाई की व्यवस्था करने का फैसला लिया है. सरकार हर जिले में महिला महाविद्यालय स्थापित करना चाहती है. लेकिन फिलहाल राज्य के 13 जिलों में ही अंगीभूत या संबद्ध महिला कॉलेज हैं. शेष 11 जिलों में महिला कॉलेज नहीं है. कैबिनेट ने इन जिलों में भवन आदि का निर्माण होने तक अलग-अलग कॉलेजों को चिह्नित कर वहां पढ़ाई कराने का फैसला लिया है. जैसे खूंटी जिला में बिरसा कॉलेज खूंटी, गुमला जिला में गुमला कॉलेज, सिमडेगा कॉलेज आदि. वार्ड क्षेत्र निर्धारण में संशोधनकैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका वार्ड क्षेत्र निर्धारण तथा क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों का मनोनयन 2015 में संशोधन करने का फैसला लिया है. इसके तहत एक लाख से दो लाख तक की आबादीवाले निकायों में क्षेत्र का निर्धारण दो मतदान केंद्रों के क्षेत्र पर किया जायेगा. दो से पांच लाख तक की आबादी वाले शहरी निकाय में वार्ड क्षेत्र का निर्धारण तीन मतदान केंद्रों के आधार पर किया जायेगा. पांच लाख से उपर की आबादीवाले शहरी निकाय में वार्ड क्षेत्र का निर्धारण चार मतदान केंद्रों के क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा. क्षेत्रसभा प्रतिनिधि के नामांकन पर विचार करने के लिए महापौर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी. इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित वार्ड के पार्षद और एससी-एसटी वर्ग की जाति का प्रतिनिधित्व करनेवाले पार्षद सदस्य होंगे. इसके अलावा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली महिला पार्षद भी समिति की सदस्य होंगी. सभा प्रतिनिधि का मनोनयन उसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अंकों के आधार पर होगा.प्रखंड के लिए हो 1.25 लाख की आबादीकैबिनेट ने प्रखंडों के गठन के लिए मापदंड निर्धारित किया है. इसके तहत 1.25 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र को प्रखंड नहीं बनाया जा सकता है. प्रखंड में पंचायतों की संख्या कम से कम 18 होनी चाहिए. साथ ही प्रखंड के गठन के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की अनुशंसा आवश्यक होगी. प्रखंड मुख्यालय ऐसी जगह स्थापित होना चाहिए, जिससे किसी भी पंचायत की दूरी प्रखंड मुख्यालय के 25 किमी से अधिक न हो. कैबिनेट ने कर समाधान योजना में आवेदन की तिथि बढ़ा कर 31 दिसंबर 2015 कर दी है. साथ ही कर के भुगतान की तिथि 28 फरवरी 2016 तक बढ़ा दी है. निदेशक भू संरक्षण की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए इस पद पर जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है. इस पद पर राज्य सरकार, भारत सरकार या सरकारी लोक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारी नियुक्त हो सकेंगे. नियुक्ति के लिए उम्र सीमा 45 से 55 वर्ष तक होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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