डीसीओ के विरुद्ध प्राथमिकी

Published at :15 Nov 2013 5:11 AM (IST)
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डीसीओ के विरुद्ध प्राथमिकी

धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरते जाने का मामला पाकुड़ : वित्तीय वर्ष 2012-13 में धान अधिप्राप्ति में की गयी फर्जीवाड़ा के मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रेश्वर कापर , तिलभिटा लैंपस के अध्यक्ष चुंडा किस्कू, सचिव जियाउल अंसारी व साहिबगंज जिले के बभनगामा राइस मील के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी, […]

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धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरते जाने का मामला

पाकुड़ : वित्तीय वर्ष 2012-13 में धान अधिप्राप्ति में की गयी फर्जीवाड़ा के मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रेश्वर कापर , तिलभिटा लैंपस के अध्यक्ष चुंडा किस्कू, सचिव जियाउल अंसारी व साहिबगंज जिले के बभनगामा राइस मील के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार का मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया है.

प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमोद कुमार के लिखित शिकायत पर थाना कांड संख्या 467/13 भादवी की धारा 420, 406, 409, 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 डी के तहत तत्कालीन डीसीओ चंद्रेश्वर कापर, तिलभिटा लैंपस के अध्यक्ष व सचिव तथा मेसर्स मां फूड एग्रो कॉरपोरेशन बभनगामा के राइस मील मालिक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

पुलिस को दिये अपने लिखित प्रतिवेदन में प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री कुमार ने उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में तिलभिटा लैंपस द्वारा बभनगामा राइस मील को 8638.81 क्विंटल धान मीलिंग के लिए भेजा गया था और जांच के दौरान मात्र 3054.39 क्विंटल धान का ही लेखा जोखा पाया गया.

शिकायत में बताया कि वैसे किसानों के भी नाम क्रय सह भुगतान पंजी में धान अधिप्राप्ति दिखायी गयी जिनके द्वारा धान बेचा ही नहीं गया. इतना ही नहीं किसानों के रेंट रसीद पर दूसरे व्यक्तियों से धान की खरीदारी की गयी तथा उन्हें इन कृषकों के नाम से धान अधिप्राप्ति दिखायी गयी.

लिखित प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि लैंपस के सदस्य सचिव द्वारा विभाग के निर्देश का उल्लंघन कर महेशपुर स्थित साकंबरी राईस मील के बदले मेसर्स मां एग्रो फूड कॉरपोरेशन बभनगामा को मीलिंग के लिए एकरारनामा बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये मीलिंग के लिए भेज दिया गया.

डीसी फिदेलिस टोप्पो के निर्देश पर आइटीडीए निदेशक श्रवण साय, एसडीओ विद्यानंद शर्मा पंकज एवं बीडीओ जियाउल अंसारी ने मामले की जांच की थी. प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डीसी के निर्देश पर प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमोद कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.

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