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ओके ::::::::: गैर खनन पट्टाधारी को विस्फोटक मुहैया कराना अपराध

विस्फोटक के रख-रखाव, संचालन, परिवहन, भंडारण आदि की जानकारी दी गयीएक्सप्लोसिव अधिनियम व अमोनियम नाईट्रेट अधिनियम के बारे में बताया22 मईफोटो संख्या-09 पाकुड से जा रहा हैकैप्सन- कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी प्रतिनिधि, पाकुड़ समाहरणालय स्थित सूचना भवन सभागार में शुक्रवार को विस्फोटक की जानकारी को लेकर जागरूकता कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. […]

विस्फोटक के रख-रखाव, संचालन, परिवहन, भंडारण आदि की जानकारी दी गयीएक्सप्लोसिव अधिनियम व अमोनियम नाईट्रेट अधिनियम के बारे में बताया22 मईफोटो संख्या-09 पाकुड से जा रहा हैकैप्सन- कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी प्रतिनिधि, पाकुड़ समाहरणालय स्थित सूचना भवन सभागार में शुक्रवार को विस्फोटक की जानकारी को लेकर जागरूकता कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डिप्टी चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोसिव आरएन मीना ने एक्सप्लोसिव अधिनियम 2008 तथा अमोनियम नाईट्रेट अधिनियम 2012 की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी. मौके पर जिले के पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सहायक वन पदाधिकारी, क्रशर एसोसिएशन के सदस्य के अलावे क्रशर मालिक भी मौजूद थे. श्री मीना ने बताया कि विस्फोटक का इस्तेमाल लाइसेंसधारी उपयोगकर्त्ता द्वारा ही किया जाना चाहिए. विस्फोटक का लाइसेंस जिसके नाम से है खनन पट्टा भी उसे ही निर्गत करना है. विस्फोटक सामग्री खतरनाक है. इसका दुरुपयोग ने करें. वहीं मौके पर विस्फोटक के रख-रखाव, संचालन, परिवहन, भंडारण के अलावे उसमें बरते जाने वाली सावधानियों को भी बताया. इसके अलावा गैर खनन पट्टेधारी को विस्फोटक मुहैया नहीं कराये. यदि ऐसा किया जाता है तो वह कानूनन अपराध है. कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को भी विस्फोटक इस्तेमाल किये जाने की पूरी जानकारी दी. मौके पर एसडीपीओ कौशल किशोर के अलावे अन्य उपस्थित थे.

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