आरटीइ का हो अनुपालन

Updated at : 23 Apr 2015 2:11 AM (IST)
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आरटीइ का हो अनुपालन

पाकुड़ : समाहरणालय स्थित सूचना भवन में निजी विद्यालयों के संचालकों एवं हेडमास्टरों की बैठक बुधवार को हुई. इसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधीक्षक अरुण कुमार ने की. इस दौरान मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के हेडमास्टरों एवं संचालकों को विद्यालय में री-एडमिशन शुल्क लेने को लेकर जानकारी ली गयी. डीएसई ने री-एडमिशन के […]

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पाकुड़ : समाहरणालय स्थित सूचना भवन में निजी विद्यालयों के संचालकों एवं हेडमास्टरों की बैठक बुधवार को हुई. इसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधीक्षक अरुण कुमार ने की. इस दौरान मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के हेडमास्टरों एवं संचालकों को विद्यालय में री-एडमिशन शुल्क लेने को लेकर जानकारी ली गयी.

डीएसई ने री-एडमिशन के नाम पर शुल्क किसी भी सूरत में विद्यार्थियों से न लेने व आरटीई का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही संचालकों व हेडमास्टरों को प्रपत्र दिया गया और 29 अप्रैल तक जमा करने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

पाकुड़ : जिले के प्राथमिक, उत्क्रमित मध्य एवं मध्य विद्यालयों का संचालन 30 अप्रैल तक पूर्वाह्न् नौ बजे से अपराह्न् तीन बजे तक किया जायेगा. यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक अरुण कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि विद्यालय चलें-चलायें अभियान के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीसी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है.

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