:3:::: जागरूकता शिविर का आयोजन

फोटो- एलडीजीए-6 शिविर में उपस्थित छात्राएं.लोहरदगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विष्णुकांत सहाय के मार्गदर्शन में विश्व नि:शक्तता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बालिका उच्च विद्यालय में किया गया. अधिवक्ता गौतम देवघरिया एवं देवाशीष कार ने कहा कि नि:शक्तों की रक्षा के लिए सरकार ने एक […]
फोटो- एलडीजीए-6 शिविर में उपस्थित छात्राएं.लोहरदगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विष्णुकांत सहाय के मार्गदर्शन में विश्व नि:शक्तता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बालिका उच्च विद्यालय में किया गया. अधिवक्ता गौतम देवघरिया एवं देवाशीष कार ने कहा कि नि:शक्तों की रक्षा के लिए सरकार ने एक विशेष अधिनियम बनाया है. इस अधिनियम में नि:शक्त का तात्पर्य कमजोर दृष्टि, सुनायी कम पड़ना, मानसिक रुप से कमजोर एवं मानसिक रुप से बीमार व्यक्ति आते हैं. वैसे व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है जो इन बीमारियों से चालीस प्रतिशत पीडि़त हैं और जिन्हें चिकित्सीय प्रमाण पत्र मिला है. नि:शक्तों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया गया है. उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भत्ता भी मिलने का प्रावधान है. इन्हें नि:शक्तता की कठिनाइयों से उबरने के लिए यांत्रिक उपकरण भी मुहैया कराने का प्रावधान है. नि:शक्तों को समान अवसर और सहयोगात्मक परिवेश मिले इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किये गये हैं. छह दिसंबर को एक साथ संपूर्ण भारत के सभी न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर व्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत से लाभ उठाने का आह्वान किया गया है. मौके पर बालिका उच्च विद्यालय लोहरदगा की छात्राएं एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे.
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