रात 10 बजे के बाद डीजे बजानेवालों पर कार्रवाई

Updated at : 21 May 2019 1:49 AM (IST)
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रात 10 बजे के बाद डीजे बजानेवालों पर कार्रवाई

लोहरदगा : विभिन्न समारोहों में कुछ लोगों द्वारा डीजे, लाउडस्पीकर, जेनरेटर आदि बजा कर कानफोड़ू ध्वनि प्रदूषण फैलाने को लेकर कई पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी़ इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से लागू करने के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक बंद […]

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लोहरदगा : विभिन्न समारोहों में कुछ लोगों द्वारा डीजे, लाउडस्पीकर, जेनरेटर आदि बजा कर कानफोड़ू ध्वनि प्रदूषण फैलाने को लेकर कई पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी़ इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से लागू करने के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक बंद करने तथा दिन में भी निर्धारित मानक 60 डेसीमल से ज्यादा ध्वनि फैलाने के आदेश के उल्लंघन पर डीजे, लाउडस्पीकर आदि जब्त करने एवं कानूनी कार्रवाई करने के फैसले को साइंस फॉर सोसाइटी की लोहरदगा इकाई द्वारा समर्थन किया गया. साथ ही जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि इस नियम का अनुपालन कड़ाई से किया जाये. नियम के अनुपालन से खास कर मरीजों एवं पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा.

साइंस फॉर सोसाइटी जिला इकाई के डॉ गणेश प्रसाद, संजय बर्म्मन, अरुण राम, राहुल कुमार, प्रवीण कुमार, प्रो स्नेह कुमार, प्रो शशि गुप्ता, रितेश कुमार, ओमप्रकाश कसेरा, धर्मेंद्र प्रसाद सोनी, उपेंद्र ठाकुर, जगतपाल केसरी, आलोक कुमार, देशराज गोयल, बीके बलाजिनप्पा, अनूप दास आदि ने इस आदेश का स्वागत किया है. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण पर सजा का प्रावधान है. ज्ञात हो कि सजा के प्रावधान के बावजूद लोहरदगा शहर में स्थित धर्मशाला, मैरेज हॉल सहित अन्य स्थानों पर इस नियम की धज्जियां उड़ायी जा रही है. उम्मीद जतायी गयी है कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद संबंधित थाना प्रभारी ऐसे लोगों परकार्रवाई करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शहर में पालन कराया जायेगा: इस संबंध में सदर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर राणा जय प्रकाश ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का शहर में अक्षरश: पालन कराया जायेगा. कहीं से भी इस नियम के उल्लंघन की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी. डीजे, लाउडस्पीकर को जब्त किया ब्येगा और संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जायेगा. साथ ही जिस धर्मशाला या मैरेज हॉल में इस नियम का उल्लंघन होगा उसके संचालक भी दंडित होंगे. शहर में इसका अनुपाल सख्ती से किया जायेगा.

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