दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
Updated at : 10 Jun 2017 9:14 AM (IST)
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लोहरदगा़ : एडीजे प्रथम अनिल कुमार सिंह की अदालत ने अारोपी रामविलास उरांव को अपहरण तथा दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर कुड़ू थाना में मामला दर्ज है. घटना 27 मई 2013 की है़
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लोहरदगा़ : एडीजे प्रथम अनिल कुमार सिंह की अदालत ने अारोपी रामविलास उरांव को अपहरण तथा दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर कुड़ू थाना में मामला दर्ज है. घटना 27 मई 2013 की है़
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