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जिला परिषद से भवन बनाने का नक्शा पास कराना अनिवार्य

Updated at : 06 Sep 2025 9:52 PM (IST)
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जिला परिषद से भवन बनाने का नक्शा पास कराना अनिवार्य

जिला परिषद से भवन बनाने का नक्शा पास कराना अनिवार्य

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लातेहार ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार वर्ग फीट अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पक्के आरसीसी छत वाले भवनों का नक्शा अब जिला परिषद से स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है. डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने बताया कि झारखंड यूनिफाइड बिल्डिंग नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के तहत नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि पंचायत राज झारखंड रांची के निदेशक के स्पष्ट निर्देशानुसार 10 अक्तूबर 2017 से लागू उक्त नियमावली का पालन प्रत्येक जिले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में दिनांक 19 अगस्त 2025 को आयोजित जिला परिषद लातेहार की बैठक तथा 21 अगस्त 2025 को पारित प्रस्ताव संख्या-94 के तहत यह निर्णय लिया गया कि झारखंड बिल्डिंग नियमावली का सफल क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित कराया जायेगा. जिला प्रशासन द्वारा सभी आम व खास नागरिकों तथा जिले की कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि पांच हजार वर्ग फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों का नक्शा अनिवार्य रूप से जिला परिषद कार्यालय से स्वीकृत करायें. यदि बिना नक्शा स्वीकृति के इस प्रकार का भवन निर्माण कराया जाता है तो झारखंड बिल्डिंग नियमावली 2016 के प्रावधानों के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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