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कैदियों को दी गयी कानून की जानकारी

Updated at : 21 Apr 2024 8:06 PM (IST)
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कैदियों को दी गयी कानून की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

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लातेहार. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर ने कैदियों को कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. साथ ही बेल व वाद की प्रक्रिया, वादों का निबटारा, प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, कैदियों के अधिकार, उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं, प्लीड गील्टी, वन अधिनियम कानून व सुलहनीय वादों से अवगत कराया. वहीं न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने कैदियों को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया. उन्होंने कैदियों को जेल से निकलने के बाद मुख्यधारा में लौटने की अपील की. श्री कुमार ने छोटे-मोटे मुकदमों का निबटाना सुलह समझौता के आधार पर कराने का सुझाव भी दिया. अधिवक्ता दीपक कुमार ने बंदियों को एलएडीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कानूनी सलाह व सुझाव चाहिए तो उनसे मिल सकता है. कार्यक्रम में मंच का संचालन एलएडीसी के अधिवक्ता राहुल कुमार ने किया. इस अवसर पर प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा, प्राधिकार के सहायक सौरभ कुमार व पीएलवी राजकुमार सिंह सहित जेल के कर्मचारी मौजूद थे.

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