ePaper

चेक बाउंस मामले में जुर्माना और सजा हुई

Updated at : 27 Jul 2024 8:44 PM (IST)
विज्ञापन
चेक बाउंस मामले में जुर्माना और सजा हुई

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने बड़की चांपी कुड़ू लोहरदगा निवासी मनोज साहू को चेक बाउंस के एक मामले में नौ माह की कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा देने की सजा सुनाई है

विज्ञापन

लातेहार. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने बड़की चांपी कुड़ू लोहरदगा निवासी मनोज साहू को चेक बाउंस के एक मामले में नौ माह की कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा देने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मनोज साहू (पिता पूरन प्रसाद) पर कोमर बालूमाथ निवासी राजू कुमार सिंह ने वर्ष 2021 में न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि मनोज साहू ने राजू कुमार सिंह से वर्ष 2019 में 5,33,608 रुपया का कोयला लिया था. जिसके भुगतान के एवज में 4,83,000 रुपया का चार चेक राजू कुमार सिंह को दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था. मजबूरन राजू कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था. जिनकी ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार उपाध्याय ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में उक्त आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola