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अदालत ने मनिका थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 28/ 2024 में दायर जमानत की याचिका की सुनवाई के बाद मनिका थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

लातेहार. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 28/ 2024 में दायर जमानत की याचिका की सुनवाई के बाद मनिका थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. ज्ञात हो कि मनिका थाना पुलिस ने एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार अशोक यादव को टायर चोरी के मामले में तीन मई को जेल भेज दिया था. पत्रकार को अदालत में पेश करने के वक्त मनिका थाना पुलिस ने लल्लू राम, देवनारायण सिंह व विजय सिंह नामक तीन गवाहों की धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाही लेने का अनुरोध अदालत से यह कहते हुए किया था कि उक्त मामले में इन गवाहों के बयान के आधार पर अशोक यादव को चोरी के माल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. आदेश जारी होते ही पुलिस ने उक्त तीनों गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसमें लालू राम नामक गवाह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया कि मनिका थाना पुलिस द्वारा उसकी पिटाई की गयी है. उसका हाथ भी तोड़ दिया गया था. दूसरे गवाह विजय सिंह ने अदालत को बताया कि पुलिस के डर से उसने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था, जबकि उसने चोरी करते नहीं देखा था. मालूम हो मनिका थाना पुलिस ने प्राथमिकी में बताया था कि अशोक यादव प्रखंड परिसर की सफाई का ठेका लिया है. इसी क्रम में उन्होंने मनिका थाना पुलिस द्वारा जब्त कर रखे हुए एक ट्रक का टायर रिम समेत खोलकर अपने घर ले गया था. जिसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह मजदूरों के बताने के बाद टायर बरामद किया गया था और रंगे हाथ उनकी गिरफ्तारी की गयी थी. आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता की बयान दर्ज होने के बाद थाना पुलिस की करतूत का खुलासा अदालत के समक्ष हुआ और श्री शर्मा को अदालत ने आरोपी को जमानत पर मुक्त कर दिया है. कुमार ने बताया कि पुलिसिया करतूत की पोल पुलिस द्वारा पेश किये गये गवाहों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष खोल दिया है. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद गवाह की हाथ तोड़े जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक लातेहार को भेजने का आदेश पारित किया है.

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