सभी को बराबर हक देता है संविधान
Updated at : 29 Mar 2017 12:07 AM (IST)
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अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला लातेहार : भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबर का हक देता है. सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के न्याय के लिए बनाया गया कानून उन्हें समाज में बराबरी का हक प्रदान करता है. उक्त बातें उपायुक्त […]
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अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला
लातेहार : भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबर का हक देता है. सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के न्याय के लिए बनाया गया कानून उन्हें समाज में बराबरी का हक प्रदान करता है.
उक्त बातें उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 विषय पर कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही. इससे पहले उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि नये संशोधित अधिनियम में पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई गयी है.
संपूर्ण जांच हो एवं उचित न्याय मिले इसके लिए गहन तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है. आवश्यक है कि पीड़ित भी इस कार्य में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि इस कानून को कड़ाई से लागू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को जागरूक किया जाये.
मौके पर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह ने कानून के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि अपराधियों के बारे में जानकारी दें तभी वे एक सच्चे नागरिक होने का प्रमाण दे सकते हैं. मौके पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
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