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ठगी करनेवाले की जमानत खारिज
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर वसूली करने के लगे हैं आरोप लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने का आरोपी विनोद कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है. मालूम हो लातेहार मसजिद रोड […]
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर वसूली करने के लगे
हैं आरोप
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने का आरोपी विनोद कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है. मालूम हो लातेहार मसजिद रोड निवासी वृंदा देवी ने एक एनजीओ द्वारा बहाली के लिए साक्षात्कार महुआडांड़ में आयोजित कराया था. जिसके आलोक में अमवाटोली निवासी रफहत जहां समेत कुल 197 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.
साक्षात्कार लेनेवाली वृंदा देवी ने अपने पति अजीत कुमार सिंह की खाता में नौकरी के लिए जमानत राशि 70 हजार रुपये तथा ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जाने का खर्च कुल 72 हजार रुपये 390 रुपये जमा कराये थे, लेकिन जब किसी भी अभ्यर्थी को न तो कोई नियुक्ति पत्र मिला और ना ही उन्हें चेन्नई प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, तो अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार लेने वाली वृंदा देवी से संपर्क किया. लेकिन वृंदा देवी ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि इस संबंध में संस्था के हेड विनोद कुमार कुछ बता सकते हैं. इसके बाद अभ्यर्थी रफहत जहां ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से महुआडांड़ थाना में कांड संख्या 14/16 दर्ज कराया.
उक्त मामले में सूचिका ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट गर्वमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विनोद कुमार एवं वृंदा देवी ने महुआडांड़ स्थित मनोज जायसवाल- सरिता जायसवाल के शो रूम में साक्षात्कार आयोजित किया था तथा उसकी एवं अन्य 197 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंफर्म किया था.
महीनों बीत जाने के उपरांत जब उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिली, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है. भादवि की धारा 419, 420,467,468,470,471 के तहत विनोद कुमार (बड़गढ़ ओड़िसा) के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने विनोद कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया और जमानत खारिज करने का आग्रह अदालत से किया.
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