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पीड़िता ने बताया निदरेष बाबा वामदेव बरी
अदालत से जेल जाने के क्रम में वामदेव ने कहा था कि -उसे अदालत पर पूरा भरोसा है लातेहार : मानव तस्करी मामले में सजा काट रहे बाबा वामदेव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश कुमार पांडेय की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अनुसूचित जाति-जनजाति वाद संख्या 03/13 की […]
अदालत से जेल जाने के क्रम में वामदेव ने कहा था कि -उसे अदालत पर पूरा भरोसा है
लातेहार : मानव तस्करी मामले में सजा काट रहे बाबा वामदेव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश कुमार पांडेय की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अनुसूचित जाति-जनजाति वाद संख्या 03/13 की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने मामले में बाबा वामदेव को निदरेष बताया था. उसने अदालत में बताया था कि वह किसी वामदेव को नहीं जानती है. जिन्हें इस मुकदमे में दोषी होना चाहिए उसे पुलिस ने दोषी नहीं बनाया तथा जो निदरेष है, उसे झूठा फंसाया गया है.
वामदेव के साथ आरोप ङोल रहे अन्य मुजरिमों पर भी अदालत ने साक्ष्य का अभाव पाया तथा दोष मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश जारी किया. इस मामले में भादवि की धारा 367, 368, 370, 371, 376, 316, 313, 406, 120बी, तीन (चार), (नौ) तथा (10) के तहत लातेहार एससी/एसटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता की गवाही के उपरांत सोमवार को अनुसंधानकर्ता की गवाही समाप्त होने के बाद श्री पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत से जेल जाने के क्रम में वामदेव ने कहा कि उसे अदालत पर पूरा भरोसा था. वह निदरेष है. कतिपय एनजीओ कर्मियों ने उसे साजिश के तहत झूठा मुकदमा में फंसाया था.
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