पांच कंपनियों को नोटिस

Updated at : 02 Apr 2015 6:26 AM (IST)
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पांच कंपनियों को नोटिस

टोरी स्टेशन व इसके आसपास कोयला भंडारण का मामला डीएमओ ने एक पखवारे के भीतर सभी कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया लातेहार : जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत टोरी रेलवे स्टेशन एवं इसके आसपास हो रहे कोयला भंडारण मामले में नया मोड़ आ गया है. भंडारण को लेकर पिछले माह से जारी गतिरोध के […]

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टोरी स्टेशन व इसके आसपास कोयला भंडारण का मामला
डीएमओ ने एक पखवारे के भीतर सभी कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया
लातेहार : जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत टोरी रेलवे स्टेशन एवं इसके आसपास हो रहे कोयला भंडारण मामले में नया मोड़ आ गया है. भंडारण को लेकर पिछले माह से जारी गतिरोध के बीच पुलिस प्रशासन ने कोयला भंडारण को अवैध बताते हुए दो अलग-अलग प्राथमिकी चंदवा थाना कांड संख्या 139/14 तथा 140/14 दर्ज करायी थी. उक्त मामले में रांची के कोयला कारोबारी अशोक धानुका समेत दर्जन भर अभियुक्त बनाये गये थे. उधर उक्त मामलों का अनुसंधान जारी है. इधर सहायक जिला खनन पदाधिकारी विशेश्वर राम ने कोयला भंडारण करनेवाली पांच बड़ी कपंनियों को नोटिस जारी किया है.
क्या है कारण
खनन कार्यालय ने चंदवा एवं आसपास कोयला भंडारण करनेवाली रोसा पावर लिमिटेड, जेपी एसोसिएट लिमिटेड, बजाज इएन प्राइवेट लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड तथा हिंडालको को नोटिस जारी कर भंडारण संबंधी पूर्ण विवरणी, कोयला क्रय का कागजात, परिवहन चालान एवं खनन रायल्टी का कागजात एक पखवारा की भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.
किस साइडिंग पर कितना भंडारण
दिसंबर 14 एवं जनवरी 15 तक रोसा पावर लिमिटेड द्वारा पांच लाख आठ हजार 206 मीट्रिक टन, जेपी एसोसिएट लिमिटेड द्वारा 13 लाख 83 हजार 724 मीट्रिक टन, बजाज इएन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 73 हजार 282 मीट्रिक टन, अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 31 लाख 76 हजार 857 मीट्रिक टन तथा हिंडालको द्वारा 19 लाख 76 हजार 339 मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है. उक्त कोयले को टोरी रेलवे स्टेशन, भुसाढ़ आदि साइडिंग पर डंप किया गया है.
कागजात नहीं दिखाये, तो प्राथमिकी : डीएमओ
सहायक जिला खनन पदाधिकारी विशेश्वर राम ने कहा कि उक्त कंपनियों द्वारा कोयले का भंडारण किया गया है. परिवहन से संबंधित सभी मुद्दों पर कागजात, क्रय से संबंधित कागजात को एक पखवारा के भीतर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं गया, तो उनके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है.
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