1...अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी

Published at :27 Oct 2014 11:03 PM (IST)
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1...अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी

लातेहार. विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में लोक परिशांति कायम करने एवं निर्वाचन/चुनाव प्रचार के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी शांतनु कुमार अग्रहरि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 25 अक्तूबर से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी […]

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लातेहार. विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में लोक परिशांति कायम करने एवं निर्वाचन/चुनाव प्रचार के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी शांतनु कुमार अग्रहरि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 25 अक्तूबर से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी प्रकार के जुलूस, धरना व आमसभा करने या सड़क जाम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एक साथ तीन वाहनों (पुलिस व सरकारी वाहनों को छोड़ कर) के परिचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध, अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि दस बजे से प्रात: छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन आदि का प्रयोग वर्जित होगा.

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