अदालत में अभिलेख नहीं, एक माह से जेल में है शिवदयाल

लातेहार. वर्ष 2006 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लातेहार की अदालत द्वारा जारी एक गिरफ्तारी वारंट की तामिला कर लातेहार थाना पुलिस ने आठ वर्षो के बाद आरागुंडी ग्राम निवासी शिवदयाल उरांव को गत 20 अगस्त को मंडल कारा तो भेज दिया है. आरोपी की जमानत की याचिकाओं पर अभिलेख नहीं रहने के कारण अदालत द्वारा […]
लातेहार. वर्ष 2006 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लातेहार की अदालत द्वारा जारी एक गिरफ्तारी वारंट की तामिला कर लातेहार थाना पुलिस ने आठ वर्षो के बाद आरागुंडी ग्राम निवासी शिवदयाल उरांव को गत 20 अगस्त को मंडल कारा तो भेज दिया है. आरोपी की जमानत की याचिकाओं पर अभिलेख नहीं रहने के कारण अदालत द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है. आरोपी पर 09.01.2000 में मंगरा ग्राम निवासी बलवंत सिंह का घर माओवादियों के साथ उड़ाने का आरोप है.
लातेहार थाना कांड संख्या 03/2000 के अनुसार उक्त मामले में कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें आवेदक का नाम 35 नंबर क्रमांक पर दर्ज था. थाना पुलिस द्वारा रिमांड पेश करने पर अभिलेख खोल कर उसे अदालत द्वारा रिमांड तो कर लिया गया, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी अभियोजन द्वारा संबंधित अभिलेख अदालत को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.
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