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मानव तस्करी के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Updated at : 19 Sep 2024 8:42 PM (IST)
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मानव तस्करी के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के दोषी महेंद्र भुइयां को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

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लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के दोषी महेंद्र भुइयां को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. प्रभारी जिला लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार डिही-मुरूप गांव निवासी परमेश्वर भुइयां ने 18 मार्च 2013 को लातेहार थाना में कांड संख्या 44/13 दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि डुडंगी कला गांव निवासी महेंद्र भुइयां उनकी बेटी सहित चार नाबालिगों को काम कराने के लिए दिल्ली ले गया था. जब उसकी बेटी से बात नहीं होने लगी और पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया. अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किये गये. गवाहों ने घटना को सही बताया अदालत ने दोष साबित होने पर महेंद्र भुइयां को भादवि की धारा 367 व 368 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष के साधारण कारावास, धारा 370 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना की सजा तथा जुर्माना नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास, धारा 372 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. ज्ञात हो कि नाबालिग लड़कियों को सात हजार प्रतिमाह मजदूरी देने के नाम पर बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया था.

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