हत्या के दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Published by : VIKASH NATH Updated At : 12 Nov 2025 7:34 PM
आरोपी जितेंद्र तुरी 36 वर्ष (पिता स्व. सरयू तुरी) निवासी बगड़ो डोमचांच व संदीप यादव 32 वर्ष (पिता स्व. सहदेव यादव) निवासी निमाडीह राजधनवार गिरिडीह को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
प्रतिनिधि
कोडरमा . हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी जितेंद्र तुरी 36 वर्ष (पिता स्व. सरयू तुरी) निवासी बगड़ो डोमचांच व संदीप यादव 32 वर्ष (पिता स्व. सहदेव यादव) निवासी निमाडीह राजधनवार गिरिडीह को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2023 का है. घटना को लेकर डोमचांच थाना में मृतक के पिता छोटी दूरी ने थाना कांड संख्या 48/23 दर्ज कराया था. आरोप था कि सात जून 2023 की रात्रि सिकंदर तुरी अपने छत पर सोया था. इसी दौरान 12:30 बजे जितेंद्र तुरी व संदीप यादव छत पर चढ़ गये और पुरानी दुश्मनी के कारण गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे. जितेंद्र तुरी ने सिकंदर के माथे पर लोहे की कुटनी से कई बार वार किया और संदीप यादव उसके छाती पर बैठकर मारपीट कर रहा था इससे सिकंदर तुरी गंभीर रूप से घायल हो गया. आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े और जितेंद्र तुरी को मौके पर ही पकड़ लिया, वहीं संदीप यादव वहां से भागने में सफल रहा. गंभीर रूप से घायल सिकंदर तुरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान सिकंदर की मौत हो गयी थी.
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