जमीन विवाद में की थी हत्या, पति-पत्नी व पुत्र को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सुनायी सजा
: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा. जमीन विवाद में हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को तीन दोषियों पति-पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इनमें 50 वर्षीय मदन साव (पिता छतर साव), उसकी पत्नी 49 वर्षीया सरिता देवी व पुत्र 24 वर्षीय मुकेश साव शामिल हैं. सभी बेकोबार कोडरमा के रहने वाले हैं. अदालत ने तीनों को 302 आइपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ यही नहीं, न्यायालय ने 148 आइपीसी एक्ट के तहत तीनों को दोषी पाते हुए दो साल कारावास एवं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ इसी प्रकार न्यायालय ने 341, 323, 324, 337 आइपीसी में अलग-अलग सजा सुनायी व जुर्माना लगाया़ सभी सजा साथ-साथ चलेंगी़ जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी़ जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2021 का है़ घटना को लेकर कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था़ उस समय थाना को दिये आवेदन में मृतक के भाई ने कहा था कि दस जून को महेंद्र साव घर से करीब 10 बजे काम पर जाने के लिए निकले, पर रास्ते में मदन साव, मुकेश साव, सरिता देवी व अन्य सात-आठ लोगों ने घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया़ आवाज सुनकर जब मैं, मेरी पत्नी व मेरे बेटे बचाने गये, तो हम लोगों के साथ भी मारपीट की गयी. आरोपियों के हमले से महेंद्र साव वहीं गिर गये, जिन्हें तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने महेंद्र साव को मृत घोषित कर दिया था़ अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया़ इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
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