तीनों नगर निकाय में कम हुआ होल्डिंग टैक्स, बड़ी राहत
Updated at : 11 Apr 2026 9:43 PM (IST)
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सर्किल रेट कम होने के बाद से होल्डिंग टैक्स कम करने की उठ रही थी मांग
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: सर्किल रेट कम होने के बाद से होल्डिंग टैक्स कम करने की उठ रही थी मांग
: टैक्स कम होने से झुमरीतिलैया, कोडरमा व डोमचांच के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत प्रतिनिधि कोडरमा बाजार. जिले के तीनों शहरी क्षेत्र झुमरीतिलैया नगर परिषद, कोडरमा व डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों के लिए खुशखबरी है. बेतहाशा बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स दर में विभाग द्वारा अब कमी की गयी है. इससे तीनों शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी. जानकारी के अनुसार झुमरीतिलैया नगर परिषद, कोडरमा व डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र का सर्किल रेट पूर्व में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग नगर निगम से अधिक था. ऐसे में लोगों को इस सर्किल रेट के आधार पर ज्यादा होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था. विरोध के बाद डीसी ऋतुराज द्वारा राज्य स्तर पर भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए एक अगस्त 2025 से जिले के तीनों नगर निकाय में सर्किल रेट कम कर दिया गया था, पर होल्डिंग टैक्स की दर में कोई कमी नहीं की गयी थी. यह मुद्दा इस बार के नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह छाया रहा था. मामले को लेकर नव गठित बोर्ड ने भी हस्तक्षेप करने की मांग की थी. साथ ही डीसी को पत्र सौंपकर टैक्स दर कम करने का अनुरोध किया गया था. इससे पहले बेतहाशा होल्डिंग टैक्स को लेकर डोमचांच नगर पंचायत में तो खासा आंदोलन हुआ था. जनविरोध को देखते हुए कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव ने होल्डिंग टैक्स के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था. सर्किल रेट के बाद अब होल्डिंग टैक्स कम हुआ है, तो लोगों को राहत मिलेगी़कॉमर्शियल में 40 फीसदी व घरेलू में 30 फीसदी तक कम लगेगा टैक्स
जानकार बताते हैं कि सर्किल रेट के बाद होल्डिंग टैक्स का जो नया दर लागू होगा, उसमें लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. कॉमर्शियल जगह के लिए जो टैक्स पहले देना पड़ता था, उसमें अब 35 से 40 फीसदी तक कम भुगतान करना होगा, जबकि घरेलू टैक्स जो पहले देना पड़ता था, उसमें अब 25 से 30 फीसदी तक कम भुगतान करना होगा. हालांकि, यह भुगतान दर नये वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा. अगर किसी का टैक्स पहले से बकाया है, तो वह पुराना दर से जोड़ कर वसूला जायेगा, जबकि नये वित्तीय वर्ष से नया दर लिया जायेगा.ऐसे समझें कितना कम लगेगा पैसा
जानकारों के मुताबिक, झुमरीतिलैया नगर परिषद क्षेत्र में यदि पूर्व में 1000 वर्ग फीट के मकान के लिए करीब 1740 रुपये होल्डिंग टैक्स लगता था, तो अब इतने ही वर्गफीट मकान के लिए लगभग 1264 रुपये होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा.————————–
जिले के तीनों शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट में कमी होने से होल्डिंग टैक्स में कमी आयी है. चालू वित्तीय वर्ष से तीनों शहरी क्षेत्रों के नगरवासियों को 20-40 प्रतिशत कम होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा. यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू होगी, यानी चालू वित्तीय वर्ष से लोगों को कम होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा. चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. 30 जून 2026 के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा.—————-शंभु प्रसाद कुश्वाहा, कार्यपालक पदाधिकारी कोडरमा व डोमचांच नगर पंचायत
———————–एक अगस्त से लागू है ये सर्किल रेट इसी के आधार पर लगेगा होल्डिंग टैक्स
बता दें कि एक अगस्त 2025 से झुमरीतिलैया नगर परिषद, नगर पंचायत कोडरमा, डोमचांच व सेशंस टाउन स्थित सभी श्रेणियों का न्यूनतम दर रुपये वर्गफीट में कम कर अलग-अलग निर्धारित किया गया था. इसी के आधार पर अब यानी एक अप्रैल 2026 से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी.अन्य मार्ग
खपरैल अन्य मार्ग आवासीय कच्चा-1483
खपरैल अन्य मार्ग व्यवसायिक कच्चा–1648पक्का छतदार-अन्य मार्ग आवासीय पक्का–2107
अन्य मार्ग व्यवसायिक पक्का–2481डिलक्स-अन्य मार्ग डिलक्स, अपार्टमेंट–3021
अन्य मार्ग डिलक्स व्यवसायिक-3372 मुख्य मार्ग खपरैल मुख्य मार्ग आवासीय कच्चा = 1810खपरैल मुख्य मार्ग व्यवसायिक कच्चा : 2022
पक्का छतदार मुख्य मार्ग आवासीय पक्का : 2585मुख्य मार्ग व्यवसायिक पक्कार :3039
डिलक्स-मुख्य मार्ग डिलक्स, अपार्टमेंट फ्लैट : 3671मुख्य मार्ग डिलक्स व्यावसायिक : 4098
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