चावल बेचने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

Updated at : 10 Feb 2016 1:16 AM (IST)
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चावल बेचने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

कोडरमा बाजार : मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही बरतने व मध्याह्न भोजन का चावल बेचने के दो अलग-अलग मामलों में डीएसइ पीवी शाही ने मंगलवार को कार्रवाई की है. डोमचांच प्रखंड के खरखार उत्क्रमित मवि के प्रधानाध्यापक सह सचिव कार्तिक पासवान को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाते हुए […]

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कोडरमा बाजार : मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही बरतने व मध्याह्न भोजन का चावल बेचने के दो अलग-अलग मामलों में डीएसइ पीवी शाही ने मंगलवार को कार्रवाई की है. डोमचांच प्रखंड के खरखार उत्क्रमित मवि के प्रधानाध्यापक सह सचिव कार्तिक पासवान को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाते हुए प्रपत्र क गठित करने का भी निर्णय लिया गया है.
उक्त प्रधानाध्यापक पर बीते 19 जनवरी को मध्याह्न भोजन का चावल अवैध तरीके से बेचने का आरोप लगा था. प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय बीइइओ कार्यालय सतगांवा किया गया है. वहीं डोमचांच प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गौरियाडीह ढाब के स्कूली बच्चों को चार फरवरी को मध्याह्न भोजन में श्राद्ध की सब्जी परोस देने के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
डीएसइ ने जो निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार माता समिति के अध्यक्ष, संयोजिका व विद्यालय के सचिव पर कार्रवाई की बात तो कही गयी है, पर कार्रवाई का पूरा अधिकार लेने का निर्णय ग्राम सभा के ऊपर छोड़ दिया गया है. निर्देश के अनुसार एमडीएम से संबंधित प्रभार विद्यालय प्रबंधन समिति को हस्तागित करने, नयी संयोजिका का चयन करने को कहा गया है. साथ ही विद्यालय के प्रधान शिक्षक सह सचिव को उनके पद से मुक्त करने का निर्णय भी ग्राम सभा के माध्यम से लेने को कहा गया है. निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर फरवरी माह के अंदर उक्त सभी निर्णय नहीं लिये गये, तो इसके लिए ग्रामीण जिम्मेवार होंगे.
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