कोडरमा बाजार : भ्रूण जांच के आरोपों में घिरी महिला चिकित्सक डॉ कुमारी सीमा की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाशंकर सिंह की अदालत ने खारिज कर दी. ऐसे में डाॅ सीमा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा. बताया जाता है कि डॉ सीमा की ओर से अधिवक्ता ने अपना अपना पक्ष रखते हुए जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की. अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि डॉ सीमा को इस मामले में झूठा फंसाया गया है.
वह पूरी तरह से निर्दोष है तथा अनुसंधान के क्रम में उनके खिलाफ कोई भी सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा डायरी में दर्ज नहीं है. इसके आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी. दूसरी ओर अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने जमानत अर्जी का विरोध किया तथा उन्होंने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त डॉ सीमा के खिलाफ भ्रूण जांच करने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध है तथा भ्रूण जांच करना एक गंभीर सामाजिक अपराध है.
इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व कांड दैनिकी (डायरी) के अवलोकन करने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए डॉ सीमा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.