बयान से पलटी महिला, अदालत ने लिया संज्ञान

कोडरमा : एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर गवाह परीक्षण के दौरान अपने बयान से महिला के मुकर जाने के मामले को स्थानीय अदालत ने गंभीरता से लिया है. अदालत ने बयान से पलटने वाली महिला से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच का आदेश दिया है. यही नहीं महिला के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने […]
कोडरमा : एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर गवाह परीक्षण के दौरान अपने बयान से महिला के मुकर जाने के मामले को स्थानीय अदालत ने गंभीरता से लिया है. अदालत ने बयान से पलटने वाली महिला से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच का आदेश दिया है. यही नहीं महिला के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर या न्यायालय के संतुष्ट नहीं होने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने की बात भी अदालत ने अपने आदेश में कही है.
कोडरमा जिले के न्यायिक इतिहास में इस तरह का यह पहला मामला है, जब किसी वादी के अपने बयान से मुकर जाने पर उसके विरुद्ध अदालत के द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए कोई आदेश दिया गया हो. जानकारी के अनुसार जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत में एक महिला द्वारा लगाये गये दुष्कर्म के आरोप से संबंधित मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई चल रही थी.
जगनगर के सांथ की रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने पहले आरोप लगाया था कि 45 वर्षीय मुस्लिम खान (पिता स्व. सुली खान निवासी तरवण जयनगर) ने उसके साथ छुरा के बल पर दुष्कर्म किया. महिला ने अदालत में दिये 164 के बयान में भी इस घटना को लेकर यही बातें कही थीं. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को स्पीड ट्रायल के लिए चुनाते हुए सुनवाई शुरू की गयी थी.
सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया, लेकिन जब कांड की वादिनी महिला की गवाही का परीक्षण किया जा रहा था, तो महिला अपने पूर्व के बयान से पलट गयी. ऐसे में अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए जहां महिला से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है, वहीं दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद मुस्लिम खान को रिहा करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में यह सुनवाई बीते नौ अक्तूबर को हुई है.
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