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भ्रूण लिंग परीक्षण पर लगायें अंकुश: उपायुक्त

Updated at : 22 Jan 2026 7:32 PM (IST)
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भ्रूण लिंग परीक्षण पर लगायें अंकुश: उपायुक्त

उपायुक्त की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को लेकर बैठक की गयी.

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खूंटी. समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी (प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स) एक्ट को लेकर बैठक की गयी. बैठक में सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर मांझी ने एक्ट के प्रावधानों को बताया. उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत जिले में कुल नौ अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में कुल छह अल्ट्रासाउंड क्लीनिक संचालित हैं. दो नये अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के संचालन लिए आवेदन प्राप्त हुआ है. उपायुक्त आर रॉनिटा ने कहा कि एक्ट के तहत सभी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करें. अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और क्लीनिक के संचालन के लिए सभी अधिनियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया. वहीं निजी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए कहा. कहा कि क्लीनिक में चिकित्सक होना अनिवार्य है. वहीं लैब रेट चार्ट डिस्प्ले होना चाहिए. उन्होंने एक्ट का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर छापेमारी करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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CHANDAN KUMAR

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