हत्या के दोषी को उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2019 1:07 AM
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खूंटी : तोरपा थाना क्षेत्र के हुसीर डेलगाटोली में हड़िया के नशे में मात्र 500 ग्राम चिकेन के लिए पतरस बारला पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने पतरस बारला को मामले में दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. […]
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खूंटी : तोरपा थाना क्षेत्र के हुसीर डेलगाटोली में हड़िया के नशे में मात्र 500 ग्राम चिकेन के लिए पतरस बारला पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने पतरस बारला को मामले में दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
मामला 25 जून 2014 का है. उस दिन शाम में बारिश से बचने के लिए इलियास गुड़िया व उसकी पत्नी कल्याण गुड़िया हुसीर डेलगाटोली के पास निर्मल तिर्की के घर के बरामदे में खड़े थे़. उसी वक्त नशे की हालत में पतरस बारला भी वहां बारिश से बचने के लिए पहुंचा़. उसके पास 500 ग्राम चिकेन था़. कुछ देर बाद वह चिकेन को वहीं छोड़कर लघुशंका के लिए चला गया.
वापस आने पर उसे चिकेन नहीं मिला़. उसे शक हुआ कि इलियास गुड़िया ने चिकेन छुपा दी है़. इससे वह गुस्से में आ गया व घर से टांगी ले जाकर इलियास गुड़िया की हत्या कर दी व फरार हो गया. 26 जून 2014 को मामले को लेकर तोरपा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई़ पुलिस ने 16 अगस्त 2016 को पतरस बारला को गिरफ्तार किया. इसके बाद खूंटी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई़ इस दौरान कुल आठ गवाह पेश हुए़ अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुशील जायसवाल ने दलील दी. न्यायालय ने तमाम गवाहों के बयान व साक्ष्यों पर गौर करते हुए पतरस बारला को आजीवन कारावास की सजा दी.
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