डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव के नियमों की जानकारी दी

Updated at : 23 Apr 2019 12:50 AM (IST)
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डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव के नियमों की जानकारी दी

खूंटी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई. इसमें अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा संधारण, इवीएम-वीवीपैट का प्रशिक्षण व प्रदर्शन, वाहनों की अनुमति निर्गत आदि चुनाव संबंधित मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गयी. अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय संबंधी […]

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खूंटी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई. इसमें अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा संधारण, इवीएम-वीवीपैट का प्रशिक्षण व प्रदर्शन, वाहनों की अनुमति निर्गत आदि चुनाव संबंधित मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गयी.

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय संबंधी दी गयी जानकारी :व्यय प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा 70,00,000 निर्धारित किया है. निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता अनिवार्य है. खाता स्वयं अथवा निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोलना अनिवार्य है. किसी भी प्रकार का चुनावी व्यय खाते के माध्यम से ही करना है. सभी आय भी इस खाते में जमा की जायेगी. किसी एक व्यक्ति या संस्था से नकद लेन-देन पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक बार में 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
किसी व्यक्ति या संस्था से वस्तु के रूप में प्राप्त कोई सामग्री जिसका उपयोग निर्वाचन कार्य में हो, को अभ्यर्थियों के दैनिक व्यय लेखा में अवश्य शामिल करें एवं संबंधित व्यक्ति या संस्था का पूरा नाम पता संगत कॉलम में लिखा जाना चाहिए. उपायुक्त ने बताया कि किसी भी व्यय को कम कर के दिखाने का प्रयास न करें. व्यय की निर्वाचन मत की दरें रिटर्निंग अॉफिसर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है. साथ ही बताया गया की किसी प्रकार के वाउचर व पावती रसीद का संरक्षण आवश्यक है. निर्धारित रीति और निर्धारित समय के अंदर अपने निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करना आवश्यक है.
इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा निर्धारित परफॉर्मा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी.मौके पर डीडीसी सह इवीएम कोषांग की वरीय पदाधिकारी अंजलि यादव ने अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन द्वारा 712 बैलेट यूनिट, 659 सीयू और 714 वीवीपैट उपलब्ध हैं. 11 स्ट्रांग रूम बनाये गये हैं. उन्होंने बताया कि इवीएम-वीवीपैट का दो रैंडमाइजेशन किया जाता है. पहला रैंडमाइजेशन 30 मार्च को हुआ था. दूसरा रैंडमाइजेशन 23 अप्रैल को किया जाना है. यह कंप्यूटर से निर्धारित किया जाता है.
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