अपहरण के आरोपी को मिला आजीवन कारावास

Author Umesh kumar|Edited by Sweta Vaidya
Updated:
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अपहरण के आरोपी को मिला आजीवन कारावास

जामताड़ा में अपहरण के एक मामले में अदालत ने आरोपी आजाद अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानिए पूरी घटना की जानकारी।

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प्रतिनिधि, जामताड़ा.

अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को पीडीजे राधा कृष्ण ने आरोपित आजाद अंसारी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. घटना के संदर्भ में कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के केंदुआटांड निवासी रिजवान मियां ने बताया है कि उनका पुत्र आरिफ अंसारी 1 नवंबर 2021 की शाम करीब 5:30 बजे रोजाना की तरह मोहनपुर इलेक्ट्रिक दुकान में गया था. तभी उनके पुत्र को दुकान से बुलाकर अज्ञात लोग सफेद बोलेरो गाड़ी में बिठाकर नारायणपुर की तरफ ले भागे. रात को उनके पुत्र के मोबाइल से अन्य व्यक्ति ने फोन करके बोला की 15 लाख तैयार रखो, नहीं तो तुम्हारा बेटा कोई जान से मार देंगे. इसके बाद सूचक अपने पुत्र को इधर-उधर खोजा. नहीं मिलने पर 3 नवंबर 2021 को करमाटांड़ थाने में मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने आजाद अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


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