फैसला. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में की अंतिम सुनवाई अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने की भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने के मामले में अंतिम सुनवाई की. आरोपित पति बच्चन यादव को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार, गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंगरुडीह निवासी गोवर्धन महतो ने अपनी बेटी डिंपल कुमारी की शादी 6 जून 2023 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के सिंदूरी गांव के भोला यादव के पुत्र बच्चन यादव के साथ की थी. शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में नकद, सोने का चैन और बाइक की मांग करने लगे. ससुराल के सभी सदस्य मिलकर डिंपल कुमारी के साथ मारपीट, गाली गलौज किया करते थे. 19 अप्रैल 2024 को आरोपित बच्चन यादव पत्नी डिंपल कुमारी को ससुराल से विदा करके ले गये. जाते समय ससुर से दहेज की मांग की. ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, नहीं देने पर 21 अप्रैल 2024 को डिंपल कुमारी के पति बच्चन यादव, ससुर भोला यादव, सास मालती देवी एवं ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर डिंपल कुमारी के साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर जब मृतक डिंपल कुमारी के पिता गोवर्धन महतो बेटी के ससुराल पहुंचे तो वह बेटी को मृत अवस्था में पाया. मृतका के पिता गोवर्धन महतो ने नारायणपुर थाने में 33/2024 मामला दर्ज कराया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 12 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित बच्चन यादव को भादवि की धारा 304 भी में आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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