बाइक चोरी के आरोप में गणेश हांसदा को मिली दो साल की सजा

जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने अदालत में शनिवार को बाइक चोरी करने और बेचने के आरोपों की अंतिम सुनवाई की.
प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने अदालत में शनिवार को बाइक चोरी करने और बेचने के आरोपों की अंतिम सुनवाई की. इसके पश्चात आरोपित गणेश हांसदा को 2 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की. अर्थ दंड नहीं देने पर छह साल अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2025 को वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर बिंदापाथर थाने की पुलिस वाहन जांच अभियान नाला मुख्य सड़क पर कर रही थी. बिना नंबर प्लेट की बाइक चलने वाले चालक को रोका, लेकिन वह पुलिस को देखकर विपरीत दिशा में भागने लगा. तत्पश्चात पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा. पकड़े गये युवक ने अपना नाम पुलिस को गणेश हंसदा बताया. पुलिस ने गाड़ी के कागजात की मांग की, लेकिन कोई कागजात उसके द्वारा नहीं दिया गया. उक्त बाइक का चेचिस नंबर ऑनलाइन पर देखने पर बाइक अभिषेक राउत मधुपुर का निकाला. पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बाइक चोरी करने और बेचने की बात स्वीकार की. वहीं पुलिस द्वारा बिंदापाथर थाने में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित गणेश हंसदा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 (2 )और 317 (5) 2 साल का कठोर कारावास मुकर्रर की. आरोपित मंडल कारा में बंद है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




