दहेज हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Published at :22 Dec 2016 6:00 AM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जामताड़ा कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय में बुधवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के शहरपुरा निवासी सैयब मियां की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. आरोपी के खिलाफ नारायणपुर थाना कांड संख्या 42/15 दर्ज है. यह प्राथमिकी थाना क्षेत्र के ही पलटा निवासी काबुल मियां ने दर्ज कराया गया था. दर्ज मामलें में […]

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जामताड़ा कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय में बुधवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के शहरपुरा निवासी सैयब मियां की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. आरोपी के खिलाफ नारायणपुर थाना कांड संख्या 42/15 दर्ज है. यह प्राथमिकी थाना क्षेत्र के ही पलटा निवासी काबुल मियां ने दर्ज कराया गया था.

दर्ज मामलें में कहा गया था कि सूचक के भतीजी सबीजन बीबी को पति एवं ससुराल वाले द्वारा दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी. नहीं देने पर तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं. 21 फरवरी 2015 को आरोपीगण ने पीड़िता को छूरा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उसी दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गयी थी.

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