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71 मामले निबटे, 20 लाख की हुई वसूली

विभिन्न क्षेत्रों के सुलहनीय मामलों को निबटाने के लिए लोक अदालत लगाये जाते हैं. ताकि अधिक से अधिक मामलों को शीघ्र निबटाया जा सके. जामताड़ा कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर बैंक, उत्पाद विभाग, बिजली विभाग आदि कई मामले सुलाझाये गये. जामताड़ा : व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र […]

विभिन्न क्षेत्रों के सुलहनीय मामलों को निबटाने के लिए लोक अदालत लगाये जाते हैं. ताकि अधिक से अधिक मामलों को शीघ्र निबटाया जा सके. जामताड़ा कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर बैंक, उत्पाद विभाग, बिजली विभाग आदि कई मामले सुलाझाये गये.

जामताड़ा : व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें कुल 71 मामलों का निबटारा आपसी समझौता के आधार पर किया गया. बकाया बैंक ऋण कुल 19 लाख 27 हजार 850 रुपया, बिजली विभाग के छह मामलों में 65 हजार एवं उत्पाद विभाग के पांच मामलों में 7300 रुपया अर्थदंड वादकारों ने चुकाया. कुल 20 लाख रुपये की वसूली लोक अदालत में की गयी.
मामलों के निष्पादन के लिये दो बेंचों का गठन किया गया था. पहले बैंच में प्रिंसपल जज फैमिली कोर्ट के अनिल कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सिद्धार्थ मंडल, एसडीजेएम चौधरी ए मोइज के बैंच में फैमिली कोर्ट, सुलहनीय दीवानी फौजदारी, मेक्ट, एनआई एक्ट 138, रिकवरी सूट का मामला लाया गया था. बैंच नंबर दो में पीएलए के चेयरमैन महेंद्र प्रताप सिंह, पीएलए सदस्य हरिप्रसाद तिवारी, सत्यप्रकाश कात्याण थे. जिनके समक्ष प्रीलिटिगेशन पीएलए से संबंधित तथा भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, यूनाईटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक के ऋण धारकों के बकाया कर्ज और सूद की राशि आदि मामलों की सुनवाई की गयी.

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