ओके... गणतंत्र दिवस पर लगा जेल अदालत

Published at :27 Jan 2015 9:02 PM (IST)
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ओके... गणतंत्र दिवस पर लगा जेल अदालत

फोटो : 27 जाम 23 संबोधित करते सीजेएम सिद्धार्थ मंडल एवं न्यायिक पदाधिकारीजामताड़ा कोर्ट . गणतंत्र दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में झालसा के निर्देश पर जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता सीजेएम सिद्धार्थ मंडल ने किया. श्री मंडल ने विचाराधीन कैदियों को संबोधित करते […]

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फोटो : 27 जाम 23 संबोधित करते सीजेएम सिद्धार्थ मंडल एवं न्यायिक पदाधिकारीजामताड़ा कोर्ट . गणतंत्र दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में झालसा के निर्देश पर जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता सीजेएम सिद्धार्थ मंडल ने किया. श्री मंडल ने विचाराधीन कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ व्यक्ति जान-बूझ कर तो कुछ व्यक्ति परिस्थिति वश अपराध कर देते हैं. पुलिस अभियुक्त के अपराध की जांच करते हैं. न्यायालय में जांच रिपोर्ट देते हैं. गवाह और जांच रिपोर्ट के बाद विचारण होता है. जब तक दोषी करार नहीं होते अपराध सिद्ध नहीं होता. तब तक व्यक्ति निर्दोष होता है. सब जज डीएलएसए के सचिव प्रभाकर सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोक अदालत लीगल एड क्लीनिक आदि की विस्तृत जानकारी दी. धारा 436 ए के प्रावधान को बताया. एसीजेएम एवं सब जज मो एसएस फातमी ने विधिक संबंध जानकारी दी. धन्यवाद ज्ञापन जेल अधीक्षक महेंद्र मांझी ने किया. मौके पर एसडीजेएम चौधरी ए मोइज, जेलर धर्मशीला देवी, जेल डॉक्टर एन एन चौधरी, अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार सिंह, मो सुफियान उपस्थित थे.

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