हत्या के दोषी आठ लोगों को उम्रकैद

Updated at : 13 Apr 2018 6:32 AM (IST)
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हत्या के दोषी आठ लोगों को उम्रकैद

जामताड़ा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने हत्या के आरोप में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोयडीहा के आठ लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त रहमान मियां, हन्नान मियां, कुदुश मियां, सरफुदीन मियां, नईम मियां, जलाउद्दीन मियां, मन्नान मियां के सजा की बिंदु […]

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जामताड़ा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने हत्या के आरोप में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोयडीहा के आठ लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त रहमान मियां, हन्नान मियां, कुदुश मियां, सरफुदीन मियां, नईम मियां, जलाउद्दीन मियां, मन्नान मियां के सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 147, 147, 149, 323, 325, 326, 307 व 302 भादवि के तहत दोषी पाया गया. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाने के बाद धारा 302 में सभी आरोपित को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

हत्या के दोषी आठ…
नारायणपुर थाना कांड संख्या 123/13 के सूचक कोयडीहा निवासी बकरीद अंसारी ने आरोपितों के खिलाफ 30 जुलाई 2013 को सुबह सात बजे धान का बिचड़ा उखाड़ने को लेकर नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैस होकर जान मारने के नीयत से सूचक के पिता रमजान मियां की हत्या करने एवं गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया था. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 26 गवाहों का गवाही करायी गयी थी व बचाव पक्ष द्वारा एक गवाह करायी गयी थी. सजा के बाद आरोपितों को जामताड़ा मंडल कारा में भेज दिया गया.
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