Jamshedpur News : हर साल री-एडमिशन फीस क्यों? जेएलकेएम ने उठाये बड़े सवाल
Published by :RAJESH SINGH
Published at :16 Apr 2026 6:50 PM (IST)
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Jamshedpur News : झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिला कमेटी पूर्वी सिंहभूम ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों में री-एडमिशन के नाम पर हर साल एक मोटी रकम वसूले जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया.
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जेएलकेएम ने री-एडमिशन को लेकर डीसी ऑफिस के सामने दिया धरना
प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ की नारेबाजी, जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग
Jamshedpur News :
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिला कमेटी पूर्वी सिंहभूम ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों में री-एडमिशन के नाम पर हर साल एक मोटी रकम वसूले जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. साथ ही प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जेएलकेएम के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष-राम प्रसाद महतो व जिला महासचिव दिनेश महतो ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सभी निजी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना है. लेकिन यह प्रावधान मात्र खानापूर्ति है. निजी स्कूल मनमानी तरीके से हर साल बच्चों के अभिभावकों से री-एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं. जबकि एक ही स्कूल में हर साल एडमिशन लेने का कोई तुक नहीं है. निजी स्कूलों ने शिक्षा की आड़ में इसे एक धंधा बना लिया है. जिला प्रशासन को इस मसले पर अविलंब विचार करते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. धरना-प्रदर्शन के बाद जेएलकेएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को एक मांगपत्र सौंपा. इसमें जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो, जिला महासचिव दिनेश महतो, पूर्व प्रत्याशी राम दास मुर्मू, जिला प्रवक्ता सुब्रत महतो, जिला उपाध्यक्ष विमल महतो, जिला सचिव शंकर भगत, कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो, भानुप्रिया महतो, सुलोचना महतो, पूनम महतो समेत अन्य मौजूद थे.क्या है प्रमुख मांगें
-सभी निजी स्कूलों में आवश्यक रूप से शुल्क निर्धारण समिति का गठन हो-सभी निजी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संघ का गठन हो-आरटीइ के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दी जानी चाहिए-स्थानीय खूंटकटी खतियानी रैयतदारों के बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए-शुल्क वृद्धि की अवधि न्यूनतम दो वर्ष होनी चाहिए
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