Jamshedpur news.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया के कोर्ट ने मंगलवार को गोलमुरी थाना में दर्ज मारपीट में आरोपी रांची के ट्रैफिक पुलिस के दारोगा अजीत कुमार पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पैरवी की. मालूम हो कि छह साल पूर्व 2019 को गोलमुरी मुहल्ले में बच्चों की लड़ाई के बाद एक बच्चे के अभिभावक अजय कुमार ने तत्कालीन सिपाही सह वर्तमान में रांची ट्रैफिक पुलिस में दारोगा अजीत कुमार पांडेय के खिलाफ गोलमुरी थाना में मारपीट करने की धारा लगाकर केस किया था. केस में पीड़ित के मां-पिता की ही गवाही हुई थी, जबकि केस में अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही तक नहीं हो पायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

