2024 में दायर किये गये थे मामले, चक्रधरपुर रेल कोर्ट ने सुनायी सजा
Jamshedpur News :
टाटानगर जीआरपी ने मार्च माह में आठ मामलों में 11 अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत कर चक्रधरपुर रेल कोर्ट से सजा दिलाने का काम किया है. वर्ष 2024 में अलग-अलग माह में दायर मामलों में आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा व 51600 रुपये का जुर्माना लगाया गया. टाटानगर थाना प्रभारी राम प्यारे राम ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में थाना की पूरी टीम का अहम योगदान रहा. जीआरपी थाना प्रभारी ने इन मामलों का प्रतिवेदन रेल एसपी को सुपुर्द किया है. रेल थाना में आठ नवंबर 2024 को दर्ज मामले में आरोपी कैरेज कॉलोनी निवासी मो. चांद उर्फ बच्चा व राजनगर निवासी नकुल महाकुड़ को तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना कोर्ट ने लगाया. 13 मार्च 2024 को अभिजीत मंडल उर्फ कंडे व गौरव कुमार राम (दोनों ह्यूम पाइप निवासी) को अवैध हथियार रखने के मामले में तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. 27 अगस्त 2024 को दायर मामले में शंपा राय किन्नर, पूजा किन्नर (डीबी रोड बागबेड़ा) को 1600 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.15 नवंबर 2024 को दायर मामले में आदित्यपुर एकता कॉलोनी माझी टोला निवासी बंटी दास उर्फ बंटी सिंह को तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. रेल थाना में 22 सितंबर 2024 को डिमना रोड शंकोसाई रोड नंबर पांच निवासी नितेश कुमार गुप्ता उर्फ भीम गुप्ता को तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. 28 सितंबर 2024 को संजय नगर बागबेड़ा निवासी संटू महतो उर्फ बुद्धेश्वर महतो को तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. तीन अप्रैल 2024 को बाकुड़ा के रहनेवाले अकीबुर रहमान उर्फ आकिर अली मंडल को तीन माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, 12 सितंबर 2024 को तांतनगर में रहनेवाले अमन राय को एक साल की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया.
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