Jamshedpur News : परसुडीह : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
Author :RAJESH SINGH
Published by :RAJESH SINGH
Updated at :19 Mar 2026 1:09 AM
विज्ञापन

जमशेदपुर (फाइल फोटो)
पॉक्सो विशेष अदालत (विमलेश कुमार सहाय) ने बुधवार को एक कड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद दोषी सौरभ कुमार प्रधान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
विज्ञापन
साल 2024 का मामला, अनुसंधान पदाधिकारी, डॉक्टर व अन्य की गवाही के आधार पर कोर्ट ने दिया दोषी करार
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष अदालत (विमलेश कुमार सहाय) ने बुधवार को एक कड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद दोषी सौरभ कुमार प्रधान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला वर्ष 2024 का है. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से ही वह जेल में था. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने पुख्ता सबूत पेश किये. सजा का मुख्य आधार पीड़िता के बयान के अलावा मेडिकल रिपोर्ट और अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही बनी.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










