‘नो मैपिंग’ मामलों का निस्तारण 5 अगस्त तक करने का निर्देश

Author Aditya Tiwari|Edited by Priya Gupta
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‘नो मैपिंग’ मामलों का निस्तारण 5 अगस्त तक करने का निर्देश

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। नो मैपिंग मामलों का निस्तारण 5 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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एसआइआर : इआरओ, एइआरओ के लिए विस्तृत कार्ययोजना व दिशा-निर्देश जारी प्रतिनिधि, झारसुगुड़ा निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के तहत विस्तृत कार्ययोजना और दिशा-निर्देश जारी किये हैं. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (इआरओ) एवं सहायक इआरओ को नोटिस जारी करने, सुनवाई आयोजित करने और मामलों का अंतिम निस्तारण करने के लिए विशेष कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिये गये हैं. ‘नो मैपिंग’ व अन्य त्रुटियों वाले मतदाताओं के लिए नोटिस कम से कम सात दिन पहले जारी किये जायेंगे. एक बार में अधिकतम 50 मतदाताओं के नोटिस निर्धारित किये जा सकेंगे और उन्हें 10-10 के बैच में डाउनलोड किया जा सकेगा. नोटिस इआरओ स्तर पर छपवाकर बीएलओ के माध्यम से संबंधित मतदाता तक पहुंचाये जायेंगे. ‘नो मैपिंग’ मामलों का निस्तारण 5 अगस्त तक, एलए/एलइ श्रेणी की सुनवाई 6-14 अगस्त तथा एलबी/एलसी/एलडी श्रेणी की 15-21 अगस्त के बीच होगी. इसी दौरान फॉर्म-6, 7 व 8 के आवेदन भी समानांतर निपटाये जायेंगे. सही पाये गये मतदाताओं को चिह्नित कर अंतिम सूची में शामिल किया जायेगा. असंगत या अयोग्य पाये जाने पर फॉर्म-7 जारी होगा. बीएलओ नोटिस की प्राप्ति रसीद व प्राप्तकर्ता फोटो बीएलओ एप पर अपलोड करेंगे, सुनवाई व दस्तावेजों की फोटो व आदेश-पत्र भी रिकॉर्ड किये जायेंगे. दस्तावेजों में संदेह पाये जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कर वेरिफाई कर अंतिम कार्रवाई की जायेगी.


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