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जुगसलाई पटाखा कांड: थाना के अंदर वजन करने पर निकला 2,792 किलो पटाखा, जिला प्रशासन ने दी चेतावनी

जुगसलाई पटाखा कांड में दूसरे दिन मंगलवार को जब्त पटाखों का वजन किया गया. वजन में कुल 2,792 किलो पटाखा निकला. सभी पटाखों को वैध लाइसेंसी गुलाटी व अन्य पटाखा कारोबारी को बतौर केयरटेकर सुरक्षित रखने के लिए दिया गया.

जुगसलाई समेत शहर में अवैध रूप से पटाखा की खरीद-बिक्री, भंडारण आदि को लेकर जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर : जुगसलाई पटाखा कांड में दूसरे दिन मंगलवार को जब्त पटाखों का वजन किया गया. वजन में कुल 2,792 किलो पटाखा निकला. सभी पटाखों को वैध लाइसेंसी गुलाटी व अन्य पटाखा कारोबारी को बतौर केयरटेकर सुरक्षित रखने के लिए दिया गया. मालूम हो कि सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने जुगसलाई चौक बाजार व स्टेशन रोड में औचक छापेमारी कर तीन पटाखा के अवैध धंधेबाजों को दबोचा था, इसमें चौक बाजार के जीन इंटरप्राइजेज पटाखा के मालिक लोचन मंगोतिया के यहां से 1932 किलो पटाखा, स्टेशन रोड के भारत ट्रेडर्स के मालिक गुरमेद सिंह के यहां 380 किलो पटाखा और चौक बाजार के समीप पटाखा कारोबारी विक्की खीरवाल के यहां से 480 किलो पटाखा बरामद किया था.

जब्त पटाखा के वजन से मात्रा का पता चला. साथ ही जुगसलाई नगर परिषद के सिटी मैनेजर ज्योतिपूंज पांडेय के लिखित बयान के आधार पर पटाखा का अवैध धंधेबाजों लोचन मंगोतिया, गुरमेद सिंह व विक्की खिरवाल के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम उल्लंघन करने का नामजद केस दर्ज किया गया. इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिना लाइसेंस के पटाखा की बिक्री व भंडारण निषेध है. किसी भी परिस्थिति में बिना पटाखा के लाइसेंस के व्यक्तिगत या संस्थान के माध्यम से करने पर खरीद-बिक्री व भंडारण करने पर विस्फोट अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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