jamshedpur news : जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 483/2025, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243क्यू(1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 481 के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है. इसमें 28 दिसंबर 2023 को जमशेदपुर को एक औद्योगिक टाउनशिप घोषित करने की अधिसूचना को रद्द करने के लिए और झारखंड राज्य को जमशेदपुर के लिए एक नगर निगम का गठन करने का निर्देश देने के आदेश की मांग की गयी थी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन, इस सप्ताह को मिसलेनियस सप्ताह घोषित किये जाने के मद्देनजर मामले की सुनवाई नहीं की गयी. अभी अगली तारीख नहीं दी गयी है.
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