ePaper

Jamshedpur News : 14 दिसंबर को जमशेदपुर व घाटशिला कोर्ट में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Updated at : 21 Nov 2024 12:54 AM (IST)
विज्ञापन
Jamshedpur News : 14 दिसंबर को जमशेदपुर व घाटशिला कोर्ट में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Jamshedpur News : 14 दिसंबर को जमशेदपुर व घाटशिला कोर्ट में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 14 दिसंबर 2024 को जमशेदपुर कोर्ट व घाटशिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी.

विज्ञापन

जिले में थाना स्तर पर पारा लीगल वालंटियर तैनात

स्कूल स्तर पर लीगल लिटरेसी क्लब का हो रहा गठन : डालसा सचिव

Jamshedpur News :

14 दिसंबर को जमशेदपुर व घाटशिला कोर्ट में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 14 दिसंबर 2024 को जमशेदपुर कोर्ट व घाटशिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इसकी जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को जमशेदपुर सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जायेगा. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले का निष्पादन हो, इसके लिए न्यायिक पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस के साथ बैठक हो चुकी है. जबकि बैंक, वित्तीय संस्थान एवं विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की जायेगी. डालसा के सचिव श्री प्रसाद ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल कोर्ट में विचाराधीन सुलह योग्य मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन से जुड़े केस को सुलझाने पर ज्यादा फोकस रहेगा. उन्होंने बताया कि डालसा फ्री लीगल एड (निः शुल्क कानूनी सहायता) उपलब्ध कराती है. इसके तहत महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति तथा दिव्यांग व्यक्ति को निः शुल्क मदद प्रदान करती है. इसके तहत ऐसे व्यक्ति को कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने पर नि:शुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. साथ ही उन्हें कोर्ट फीस भी प्रदान की जाती है. इसी तरह जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) का गठन किया गया है, इसमें 9 लीगल एक्सपर्ट को रखा गया है. जो कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिजन मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सेक्सुअल एसॉल्ट से जुड़े मामले में पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता के अलावा मुआवजा दिलाया जाता है. अब तक कई पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जा चुका है.

प्राथमिकी दर्ज कराने में है दिक्कत, तो 15100 पर करें फोनजिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि झालसा के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में महिला थाना समेत सभी 36 थानों में एक-एक पारा लीगल वालंटियर (पीएलवी) की प्रतिनियुक्ति की गयी है. ये जो सप्ताह में दो दिन थाना में बैठकर वहां आने वाले लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करेंगे. थाना स्तर पर बैठने वाले वालंटियर का फोन नंबर थाना में उपलब्ध होंगे. ताकि किसी पीड़ित को केस करने में कहीं कोई दिक्कत हो तब वे नि:शुल्क उचित सहयोग करेंगे. साथ ही किसी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार की जानकारी देंगे. साथ ही उसे कानूनी मदद पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे. इसके अलावे थाना में आने वाले पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिकी लिखने में मदद एवं दर्ज कराने में सहायता करेंगे. उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकांश विद्यालयों लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया जाना है. अभी केवल डीएवी स्कूल में इसका गठन हुआ है. इसका उद्देश्य छात्रों को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य से अवगत कराना है. उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर 15100 टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है. उक्त हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत के अलावा कानूनी मदद भी प्राप्त कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola