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बागबेड़ा : नागाडीह हत्याकांड की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

18 मई 2017 को जुगसलाई के गौतम वर्मा, विकास वर्मा, रामसखी देवी और गंगेश गुप्ता की ग्रामीणों ने समूह में घेराबंदी कर बच्चा चोरी की अफवाह में मॉब लिचिंग कर हत्या कर दी थी.

– 18 मई 2017 को जुगसलाई के गौतम वर्मा, विकास वर्मा, रामसखी देवी और गंगेश गुप्ता की ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के अफवाह में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी

– घटना में घायल हुई एक महिला की मौत एक माह बाद इलाज के दौरान टीएमएच में हो गयी थी

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

एडीजे-1 कोर्ट में बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडीह हत्याकांड के केस की मंगवार को सुनवाई हुई. वर्तमान में केस साक्ष्य पर है, लेकिन मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. कोर्ट में केस के आरोपी जगदीश सरदार, रंजीत भूमिज की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ओंकारनाथ अरुण मौजूद थे. दोनों आरोपी वर्तमान में जमानत पर हैं. मालूम हो कि सात वर्ष पूर्व 18 मई 2017 को जुगसलाई के गौतम वर्मा, विकास वर्मा, रामसखी देवी और गंगेश गुप्ता की ग्रामीणों ने समूह में घेराबंदी कर बच्चा चोरी की अफवाह में मॉब लिंचिंग (पीट-पीट कर हत्या) कर दी थी.

घटना में गौतम, विकास और गंगेश की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि घायल वृद्धा राम सखी देवी की मौत एक माह तक टीएमएच में इलाज के दौरान हुई थी. घटना के बाद मृतकों में एक के परिवार के उत्तम कुमार वर्मा ने बागबेड़ा थाना में पीट-पीट कर हत्या करने का केस दर्ज किया था. वर्तमान में एडीजे-1 कोर्ट में सेशन ट्रॉयल(एसटी-403) चल रहा है. केस में अब तक 25-26 लोग जेल जा चुके हैं जबकि नौ आरोपी फरार हैं. हालांकि जेल गये 50 फीसदी से अधिक आरोपियों में आधे से अधिक जमानत मिलने पर जेल से बाहर है. बागबेड़ा थाना में दर्ज इस केस में आइपीसी की धारा 201, 379, 337, 338, 114, 386, 341, 342 व 326 लगाकर केस दर्ज किया गा था.

Prabhat Khabar News Desk
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