सुंदरनगर : चेक बाउंस केस में एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना
Updated at : 27 Jun 2024 9:51 PM (IST)
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टीएन सिंह ने जमीन खरीदने के लिए जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट के गुरप्रीत सिंह को 2.30 लाख रुपये दिये थे, लेकिन प्रोजेक्ट में उनके जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया था. चेक में दी राशि को लौटा भी नहीं रहे थे. तब पीड़ित टीएन सिंह ने गुरप्रीत सिंह बिरदी के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया.
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मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सुंदरनगर के गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व शिकायतकर्ता टीएन सिंह ने जमीन खरीदने के लिए जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट के गुरप्रीत सिंह को 2.30 लाख रुपये दिये थे, लेकिन प्रोजेक्ट में उनके जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया था. चेक में दी राशि को लौटा भी नहीं रहे थे. तब पीड़ित टीएन सिंह ने गुरप्रीत सिंह बिरदी के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया.कदमा: आर्म्स एक्ट का आरोपी जेल से निकला
जमशेदपुर :
घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आर्म्स एक्ट के आरोपी विक्की ठाकुर, सौरभ कुमार झा गुरुवार बाहर निकले. इससे पूर्व बुधवार को एडीजे-2 कोर्ट से आर्म्स एक्ट के आरोपी विक्की ठाकुर, सौरभ कुमार झा को जमानत मिली थी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि गत माह 24 मई को कदमा विजया हैरिटेज फोर्थ फेज स्थित मेसर्स सिगमा एसोसिएट कंपनी के कार्यालय में घुसकर हथियार दिखाकर जब्त गाड़ी को छुड़ाकर ले जाने की घटना हुई थी. इस घटना में आरोपी मोहम्मद सिराज, प्रियांशु ठाकुर, सौरभ कुमार झा, विक्की ठाकुर के विरुद्ध कदमा थाना में नामजद केस दर्ज कराया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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