सिदगोड़ा: आर्म्स एक्ट में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Updated at : 14 Jun 2024 10:02 PM (IST)
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दस साल पूर्व तत्कालीन सिदगोड़ा थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने अपराध की योजना बनाते हुए लोडेड पिस्तौल के साथ सूरजलाल को गिरफ्तार किया था.
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जमशेदपुर.
एजीजे-2 आभाष वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट में साक्ष्य के अभाव में आरोपी सूरज लाल को बरी कर दिया. दस साल पूर्व तत्कालीन सिदगोड़ा थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्तौल के साथ सूरजलाल को गिरफ्तार किया था. आर्म्स एक्ट का केस चलाने के लिए डीसी से अनुमति नहीं लेने समेत अन्य खामी के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता पुष्पा सिंह ने पक्ष रखा था.मानगो : कार से धक्का मारने का आरोपी बरी
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में कार से धक्का मारने के आरोपी सह मानगो हिलव्यू कॉलोनी डिमना रोड निवासी रमेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला 11 साल पूर्व का था. कार चालक रमेश सिंह की कार से ऑटो की टक्कर हो गया थी, इसमें ऑटोचालक की मौत हो गयी थी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता पुष्पा सिंह ने पक्ष रखा था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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